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बंदूक का लाइसेंस किसी भी आम व्यक्ति के लिए नही होता बल्कि यह उन ही लोगों को मिलता है जो इसका लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर सकें | भारत में अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई हथियार अपने पास रखता है तो यह गैर कानूनी समझा जाता है जिसके लिए उस पर सज़ा और कोई कार्यवाही भी हो सकती है | अगर आप चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनवा सकते है
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अगर आप भी हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 'फॉर्म ए' भरना होगा, जो हथियारों के नियम, 1962 के तहत दिया गया है। इसी फॉर्म से हर प्रकार के लाइसेंस लिए जाते हैं। एप्लिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे सहायक दस्तावेजों के साथ हथियारों का लाइसेंस देने के दफ्तर में जमा करना होता है, जो आपके इलाके के डीएम या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता हो। ये भी पढ़ें- वाट्सऐप ला रहा है ये बेहतरीन फीचर, एक साथ भेज सकेंगे बहुत से कॉन्टैक्ट
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@letsuser | Posted on
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