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| Updated on August 26, 2022 | news-current-topics

twin towers देश का 32 मंजिला अवैध निर्माण जिसे गिराने का आदेश दिया गया क्यों?

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@abhinavkumar4574 | Posted on August 26, 2022

800 करोड़ रुपए का ट्विन टावर 12 सेकंड में मलबे में बदल जाएगा काउंटडाउन शुरू ।

Letsdiskuss

दोस्तों आजाद देश का पहला ऐसा मामला है जो 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने का आदेश दे दिया गया आखिर क्यों आदेश दिया गया इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी जा रही है।‌

दोस्तों हमारे देश में अवैध रूप से मकान बनाना और जमीन खरीदना यह सब काम बड़े धड़ल्ले से होता है। ‌ बड़े बड़े बिल्डर भी अवैध तरीके से निर्माण कर देते हैं, ऐसे में ट्विन टावर भी अवैध निर्माण है।‌ 32 मंजिला इस इमारत को तोड़ा जाना 28 अगस्त को तय है। ‌ कई साल से इस अवैध निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था आखिरकार निर्णय हुआ कि इस अवैध निर्माण को तोड़ना जरूरी है। ‌

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दोस्तों आपको बता दें ट्विन टावर नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर बहुमंजिला इमारत है, इसको वैज्ञानिक तरीके से विस्फोट करके 28 अगस्त 2022 को 2:30 बजे दोपहर में तोड़ा जाएगा। 32 मंजिला इमारत पास पास में बने हुए हैं जो अवैध है और इन्हें बनाने के लिए अवैध तरीका इस्तेमाल किया गया है इसलिए कुतुब मीनार से ऊंचा इन दोनों इमारतों (building) को तोड़ दिया जाएगा।

आपको जानकार आश्चर्य होगा कि इन दोनों बहुमंजिला इमारत को तोड़ने के लिए 3500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और 9 सेकेंड में यह इमारत पूरी तरीके से ढह जाएगा।

सुपरटेक ट्विन टावरों को क्यों गिराया जा रहा है?

दोस्तों आपको बता दें कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने आवासीय योजना के लिए कंपनी सुपर टेक को जमीन दिया है ताकि उस पर 16 टावरों और शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण किया जा सके। शर्त भी रखी गई कि कानून का पालन करने के लिए। निर्माण होने के बाद पता चला कि यह अवैध तरीके से बनाया गया और कई नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया।

गिराने से पहले यहां के आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। इन टावरों को गिराने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। 32 ‌ मंजिला दोनों टावर अवैध रूप से बने हुए हैं। भारत की यह पहली ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें 32 मंजिला टावर को इसलिए गिराया जा रहा है कि अवैध रूप से यह बना हुआ है। आपको बता दें कि नियम कानून और सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज करके अगर कोई निर्माण होता है तो उसे गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जरूर देती है।

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