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मगर आपको एक सत्य से अवगत करा दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लखनऊ की सूचना अधिकार कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मिली सूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की 'राजभाषा' यानी राजकाज की भाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है।
वर्ष 1947 से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक देश में हिंदी के प्रचार-प्रसार की जानकारी देने के लिए उर्वशी शर्मा की सूचना की अर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान मैसूर और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के जन सूचना अधिकारियों के पास लंबित है।
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दोस्तों अधिकतर लोगों को लगता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है लेकिन यह सत्य नहीं है भारत एक ऐसा देश है जो अपने विभिन्न नेताओं के लिए जाना जाता है यहां हर राज्य की अपनी मान्यता और संस्कृति है इसीलिए इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी को केवल अनुच्छेद 343 के तहत राज्यभाषा की मान्यता दी गई है इसका आशय यह है कि इस भाषा का प्रयोग केवल राजकीय में होता है भारत सरकार के द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में चिन्हित किया है।
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