| Updated on August 10, 2023 | others
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है?
@mudassaraziz8911 | Posted on July 29, 2019
@medhasinghkapoor4841 | Posted on July 29, 2019
भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक माना जाता है |
courtesy-zeenews.india.com
@arjunkumar7099 | Posted on September 15, 2021
भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश भारत का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए देश का प्रथम नागरिक होना बहुत ही गर्व की बात होती है। हमारे देश में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने सभी ने अपने कर्तव्य का भली-भांति पालन किया। वैसे तो हमारे देश में मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था चलाने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देश की सत्ता राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है। और ऐसी स्थिति को आपातकाल की स्थिति कहते हैं। आमतौर पर बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि देश में आपातकाल की स्थिति आती है। जब राज्य स्तर पर राज्य सरकार व केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार शासन चलाने में असमर्थ हो जाती है। तब राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है।
इसके अलावा हमारे देश की तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के आदेश पर ही युद्ध कर सकती हैं। राष्ट्रपति को ही यह अधिकार होता है कि वह तीनों सेनाओं को आदेश दे।

संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा शासन को नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है।
भारतीय नागरिकताः
भारतीय नागरिकता वे व्यक्ति जो मूलतः भारतीय और यहीं के निवासी है। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं जो संविधान के लागू होने के समय इस देश में कम से कम 5 वर्षों से रह रहे थे।
भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।
राष्ट्रपति के अधिकारः
कार्यपालिका संबंधी अधिकारः
राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों को निर्देशित तथा नियंत्रित भी करता है।
- राष्ट्रपति भारत के समस्त शक्ति का सर्वोच्च सेनापति होता है।
- राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में देश का प्रतिनिधित्व करता है।
व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाः
- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है।
वित्त संबंधी अधिकारः
- राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण रखता है वह वित्त आयोग की नियुक्ति करता है।
न्याय संबंधी अधिकारः
- राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा करने या इनके दंड को स्थगित करने
या कम करने का अधिकार प्राप्त है।
संकटकालीन अधिकारः
- देश पर आए किसी भी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनके अंतर्गत यह तीन प्रकार के संकट में संकटकालीन घोषणा कर सकता है। वे इस प्रकार हैः-
- युद्ध,बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न स्थिति में,
- राज्यों में संवैधानिक शासन के विफल हो जाने की स्थिति में,
- आर्थिक संकट की स्थिति में,
भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए देश का प्रथम नागरिक होना बहुत गर्व की बात होती है। हमारे देश में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सभी ने अपने कर्तव्य का भली-भांति पालन किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
भारतीय नागरिकता: भारतीय नागरिकता दे व्यक्ति जो मूल्यता भारतीय और यहीं के निवासी इसमें भी व्यक्ति भी शामिल किए जाते हैं जो संविधान के लागू होने के समय इस देश में कम से कम 5 वर्षों से रह रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है तो कोई बात नहीं चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है क्योंकि राष्ट्रपति तीन सेनाओ के कमांडर होते हैं इस बात को सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और वर्तमान समय में हमारे भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। इसलिए वर्तमान समय मे भारत की प्रथम नागरिक द्रोपति मुर्मू कहलाएंगी। अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा।
